Thursday, July 31, 2025
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Assam hit-and-run मामला: अभिनेत्री नंदिनी कश्यप गिरफ्तार, मां ने ‘सुरक्षा’ के लिए अस्पताल न जाने की बात कही

असम में हुए एक हृदयविदारक Assam hit-and-run मामले में, जिसमें एक युवा पॉलिटेक्निक छात्र समीउल हक की जान चली गई, असमिया फिल्म और थिएटर अभिनेत्री नंदिनी कश्यप को गुवाहाटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया है और न्याय की मांग तेज हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि नंदिनी की मां ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें “सुरक्षा” कारणों से अस्पताल जाने से मना किया था, जहाँ घायल समीउल जिंदगी और मौत से जूझ रहा था।

घटनाक्रम और गिरफ्तारी

यह भयावह घटना 25 जुलाई की तड़के करीब 3 बजे काहिलीपारा के पास हुई, जब नंदिनी कश्यप द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही एक तेज रफ्तार बोलेरो नियो गाड़ी ने समीउल हक की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। समीउल गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। दुर्भाग्य से, मंगलवार को इलाज के दौरान समीउल ने दम तोड़ दिया।

समीउल की मौत के बाद, दिसपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नंदिनी कश्यप को सरायघाट पुल के पास से हिरासत में ले लिया और गहन पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कई छात्र संगठनों और नागरिक समाज समूहों ने नंदिनी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की थी। ऑल असम पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स यूनियन (एएपीएसयू) ने दिसपुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अभिनेत्री के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी।

मां का हैरान करने वाला बयान

नंदिनी की गिरफ्तारी के बाद उनकी मां का एक बयान सामने आया है, जो इस मामले को और भी उलझा देता है। मां का दावा है कि पुलिस ने उन्हें दुर्घटना के बाद घायल समीउल से मिलने अस्पताल जाने से मना किया था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें यह सलाह “उनकी और नंदिनी की सुरक्षा” के लिए दी थी। यह बयान कई सवाल खड़े करता है कि पुलिस ने ऐसा क्यों कहा और क्या इसमें कोई दबाव या प्रभाव शामिल था।

आरोप और आगे की जांच

प्रत्यक्षदर्शियों और परिवार के सदस्यों के अनुसार, नंदिनी कथित तौर पर 120 किमी/घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रही थीं और टक्कर के बाद घटनास्थल से भाग निकली थीं। यह भी आरोप है कि अभिनेत्री ने शुरुआत में इस घटना को सामान्य दुर्घटना बताने की कोशिश की और घायल युवक का हाल जानने की कोई कोशिश नहीं की।

पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही कश्यप को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(2) के तहत 10 साल तक की कारावास और जुर्माने का प्रावधान हो सकता है, यदि यह साबित होता है कि ड्राइवर दुर्घटना स्थल से भागा और पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं किया।

समीउल हक नलबाड़ी पॉलिटेक्निक का छात्र था और अपने मामा के साथ रात में स्ट्रीट लाइट की मरम्मत का काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाता था। तीन महीने बाद उसकी फाइनल की परीक्षा होनी थी, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उसके सभी सपनों को चकनाचूर कर दिया।

यह मामला असम में न्याय और सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ रहा है। लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानून अपना काम कैसे करता है और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है।

हलीमा खलीफा
हलीमा खलीफाhttps://www.khalifapost.com/
हलीमा खलीफा एक प्रतिभाशाली लेखिका हैं जो पहचान, संस्कृति और मानवीय संबंधों जैसे विषयों पर लिखती हैं। उनके आगामी कार्यों के अपडेट के लिए Khalifapost.com पर बने रहें।
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